नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए सोशल मीडिया व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार सामग्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब चुनाव प्रचार के दौरान डाले गए वीडियो, पोस्ट या डिजिटल कंटेंट को 45 दिन के भीतर डिलीट करना होगा।
चुनाव आयोग का यह नया नियम सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और प्रचार एजेंसियों पर लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक चलने वाले दुष्प्रचार, भ्रामक सामग्री और पुरानी प्रचार रणनीतियों पर लगाम लगाना है।
चुनाव आयोग के अनुसार, यह नियम देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के मकसद से लागू किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी पार्टी चुनाव के काफी बाद तक एक ही प्रचार सामग्री से जनता की धारणा को प्रभावित न कर सके।
क्यों लिया गया ये फैसला?
चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि चुनाव खत्म होने के बाद भी कई राजनीतिक दलों की डिजिटल सामग्री जनता को प्रभावित कर रही है। खासकर सोशल मीडिया पर यह प्रचार महीनों तक चलता रहता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर पड़ता है।
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अब नया नियम लागू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने से लेकर नतीजों के 45 दिन बाद तक चलने वाला यह डिजिटल प्रचार स्वतः खत्म हो जाएगा, जिससे मतदाताओं की सोच को बाद में प्रभावित करने की कोशिशें भी रुकेंगी।
राजनीतिक हलचल हुई तेज
चुनाव आयोग के इस नए आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह नियम डिजिटल फ्रीडम को सीमित कर सकता है और सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट को हटाने का दबाव बना सकता है।
वहीं, सत्तारूढ़ दलों ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो पर रोक लगेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा।
टेक्निकल पक्ष भी होगा मजबूत
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को भी इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। उन्हें 45 दिन की समयसीमा के बाद पुराने वीडियो/पोस्ट हटाने की तकनीकी व्यवस्था करनी होगी।
इसके लिए आयोग सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों से बैठक कर रहा है, ताकि नए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके।
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